पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की नीति शुरू करने जा रहा है। देश के स्थानीय निकायों में पूर्वी निगम पहला ऐसा स्थानीय निकाय बन गया है जो इस प्रकार की नीति लेकर आया है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने इस नीति को अग्रिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में महापौर ने बताया कि केवल जोनल टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा अनुमोदित स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार के लिए स्थान देने के उपरांत पूर्वी निगम द्वारा स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस दिया जाएगा। इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए है जिनको ध्यान में रखकर ही स्ट्रीट वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा। महापौर ने बताया कि स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस परिवार के किसी एक सदस्य को ही जारी किया जाएगा। स्ट्रीट फूड वेंडिंग का संचालन किसी भी तरह से पैदल चलने वालों या किसी भी परिवहन चालकों की आवाजाही में बाधा नहीं बनेगा, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड वेंडिंग का संचालन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही होगा साथ ही साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है। महापौर ने बताया कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत लाइसेंस धारकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के निगमायुक्त विकास आनंद ने बताया कि स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए नियम बनाए गए हैं कि परोसने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल आइटम का इस्तेमाल न किया जाएगा बल्कि केवल बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल सर्विंग आइटम का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था ठोस कूड़ा प्रबंधन नियमों के अनुसार ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कोविड की दोनों वैक्सीन लगी हो। निगमायुक्त ने कहा कि पूर्वी निगम के इस कदम से स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस परिधि में लाया जा सकेगा और निगम को निश्चित रूप से कुछ आय प्राप्त हो सकेगी।