औरंगाबाद – महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को बंद करने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के कुछ दिनों बाद उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के संबंध में राज ठाकरे के भाषण को लेकर औरंगाबाद पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्वाई करेंगे।अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि सिटी चौक पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 दंगा भडक़ाने के इरादे से उकसाना, 116 जेल की सजा वाले अपराध के लिए उकसाना और 117 जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। सिटी चौक पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि ठाकरे की रैली के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गत एक मई को औरंगाबाद की रैली में ठाकरे ने लोगों से कहा था कि अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वे उनके बाहर हनुमान चालीसा बजाएं। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, डीजीपी सेठ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मनसे प्रमुख की धमकी की पृष्ठभूमि में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।