आपातकालीन सेवाओं में आने वालों को मिलेगी छूट
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सोमवार को रात 11 बजे से शुरू होने वाले कफ्र्यू में मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को छूट दी जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के एक आदेश के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि कफ्र्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। उसमें कहा गया कि कोविड टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को एक वैध पहचान-पत्र और टीकाकरण केंद्र पर लिए गए समय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों और उम्मीदवारों को भी वैध पहचान और प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया कि छूट प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को रात के कफ्र्यू के दौरान बाहर पाए जाने पर एक वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों को जाने या वहां से लौटने वालों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी। आदेश के मुताबिक में दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई थी, और यह देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण की दर बढऩे के साथ-साथ वायरस के नए ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले भी बढ़े हैं। आदेश में कहा गया है क इसलिए, यह महसूस किया गया है कि लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में दिल्ली में तत्काल प्रभाव से रात का कफ्र्यू लगाने की आवश्यकता है। कफ्र्यू प्रतिबंधों से छूट वाली अन्य श्रेणियों में पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा कर्मी, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और लेखा कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन, एनआईसी, एनसीसी और महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल हैं। निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, पराचिकित्सक और अन्य अस्पताल सेवाएं जैसे जांच केंद्र, क्लीनिक और फार्मेसी, दवा कंपनियां, राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारी और साथ ही संवैधानिक पदों पर रहने वाले, शैक्षणिक संचालन में शामिल सरकारी अधिकारी या भर्ती परीक्षाओं, डाक सेवाओं, बैंकों, बीमा कार्यालयों और एटीएम, आरबीआई व आरबीआई द्वारा आवश्यक सेवाओं के रूप में नामित सेवाओं, सेबी और शेयर बाजार से संबंधित कार्यालयों और एनबीएफसी जैसी आवश्यक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को भी छूट दी जाएगी। आदेश के अनुसार भोजन, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स और दवाएं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दूरसंचार और इंटरनेट केबल सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट में दुकानें चलाने वाले लोग , बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों, विमानन और संबंधित सेवाओं को भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा रात के कफ्र्यू के दौरान मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन बसों में केवल छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। छूट प्राप्त श्रेणियों के लिए अंतर-राज्य पर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और रात के कफ्र्यू के दौरान आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट, उनके समकक्ष पुलिस उपायुक्त और सभी संबंधित अधिकारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति डीडीएमए के निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम और भादंसं प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।