जयपुर- राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं एवं डिस्काम के बीच चल रहे मामलों में से आपसी सहमति से 883 मामलों का निस्तारण किया गया। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने एक बयान में बताया कि जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के 12 जिलों के सभी न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न विद्युत संबंधी प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को शनिवार को आयोजित लोक अदालत के माध्यम से राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि विद्युत प्रकरणों में विद्युत बिल संबंधी, विद्युत चोरी एवं दुरुपयोग संबंधी एवं विद्युत दुर्घटना संबंधी वाद का निस्तारण किया गया। सक्सेना ने बताया कि लोक-अदालत के माध्यम से 3198 विवादित मामलों में से 883 मामलों का निस्तारण कर 3.18 करोड़ रुपए का राजस्व निर्धारित किया गया। उन्होनें बताया की लोक अदालत में जयपुर जिले के तीन, टोंक के 184, दौसा के चार, अलवर के 289, भरतपुर के पांच, धौलपुर के 11, करौली के दो, कोटा के 133, बारां के तीन, बूंदी के एक, झालावाड़ के 65 एवं सवाईमाधोपुर के 183 मामलों का निस्तारण किया गया।