नई दिल्ली- पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों में चल रही व्यापारिक गतिविधियों के लिए सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस जीटीएल एसएल के लिए अस्थायी परमिट जारी करने की नीति को दी मंजूरी दे दी है जिसकी समय सीमा को बढाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। इस नीति के अनुसार उन अनधिकृत कॉलोनियों के व्यवसायिक गतिविधियों वाले हिस्सों में सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस के लिए अस्थायी परमिट जारी किया जाएगा जोकि उस क्षेत्र में एमपीडी-2021 के मिश्रित भूमि उपयोग नियमों के तहत एक वर्ष की वैधता के साथ या इन क्षेत्रों में विशेष प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी परमिट प्राप्त करने के लिए लिए संपत्ति मालिक को हलफनामे के रूप में शपथ पत्र जमा कराना होगा जिसमें बताया गया हो कि उसकी संपत्ति में 1 जनवरी 2006 से पहले से व्यवसायिक गतिविधि चल रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्राधिकार में अनधिकृत कॉलोनियों के भौगोलिक विस्तार तथा अनधिकृत कॉलोनियों में निरंतर बढ़ रही व्यवसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है