नई दिल्ली-उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शहरी सदर पहाडग़ंज क्षेत्र में खाद्य पदार्थों पहले से पके खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए ई-कार्ट के संचालन के लिए 30 आवेदकों को अनुमति प्रदान की है। यह पहली बार है जब उत्तरी निगम के क्षेत्र में ई-कार्ट को इस तरह की अनुमति दी गई है। ये अनुमति शहरी-सदर पहाडग़ंज क्षेत्र के 10 वार्डों यानी शास्त्री नगर में 3 सीता राम बाजार में 4, आनंद पर्वत में 3, सिविल लाइन में 3, चांदनी चौक में 4, अजमेरी गेट में 3, सीता राम बाजार में 1 में दी गई है। दिल्ली गेट में 2, कुरैशी नगर में 3 और बल्लीमारान में 4 स्थानों पर दी गई है। उत्तरी निगम ने पैक्ड खाद्य पदार्थों पहले से पके हुए खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए मोबाइल ई-कार्ट को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। ई-कार्ट एक बैटरी संचालित गैर-प्रदूषणकारी वाहन है जो विद्युत शक्ति पर चलता है जिसमें सीटें हो भी सकती हैं और नहीं भी। इस नीति का उद्देश्य निम्न सामाजिक आर्थिक तबके के लोगों को रोजगार प्रदान करना और दिल्ली के निवासियों को पैक भोजन पहले से पका हुआ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। ये मोबाइल ई-कार्ट बिना लाइसेंस वाले और अवैध खाद्य विक्रेताओं की बिक्री को भी हतोत्साहित करेगी जिन से खाद्य जनित बीमारियों की संभावना होती हैं। ये ई-कार्ट एक स्थान पर स्थिर नहीं होंगी बल्कि क्षेत्र के चारों ओर घूमती रहेंगी। ई-कार्ट को केवल वाणिज्यिक क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति है और आवासीय और मिश्रित भूमि उपयोग सडक़ों पर प्रतिबंधित हैं। इन ई-कार्ट के संचालन की अनुमति सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक है। ई-कार्ट में खानपान या टेबल बनाने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि पहले से पके हुए भोजन को गर्म करने की अनुमति है। सभी मोबाइल ई-कार्ट ऑपरेटर कचरा और अपशिष्ट सामग्री के संग्रह के लिए जिम्मेदार होंगे। सफल आवेदकों को उत्तरी निगम के स्वास्थ्य विभाग से क्षेत्रीय स्तर पर 25,000 प्रति वर्ष के भुगतान पर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा 10,000 रुपये पंजीकरण शुल्क एक बार देय होगा।