नई दिल्ली- नगरपालिका परिषद ने मानसून के मौसम को देखते हुए सडक़ काटने और खोदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। यह प्रतिबन्ध आपातकालीन स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर किए जाने वाले कार्यों पर लागू नही होगा तथा इनके अतिरिक्त सभी शेष अन्य कार्यों पर लागू रहेगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसी भी सडक़ की कटाई जो पहले से ही चल रही है, उस स्थान को साफ-सुथरा समतल और अच्छी तरह से बहाल किया जाएगा। किसी भी मामले में,जहां पालिका परिषद क्षेत्र के लिए सडक़ काटने या खोदने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन जमीन पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वहां भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से आपातकालीन कार्य को छोडक़र,सडक़ काटने या खोदने की प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी सडक़ कटाई या खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।