मुंबई- महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने आश्वासन दिया कि एमएसआरटीसी के हड़ताली कर्मचारी यदि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 22 अप्रैल की समयसीमा तक काम पर वापस लौट आते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्वाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 से हड़ताल पर चल रहे महाराष्ट्र राज्य सडक़ परिवहन निगम के कर्मचारियों के काम पर लौटने की समयसीमा को 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। वे राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग और निगम के राज्य सरकार के साथ विलय का विरोध कर रहे हैं। निगम के अध्यक्ष परब ने समयसीमा समाप्त होने पर भी काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्वाई की चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि निगम ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी कार्वाइयों को वापस ले लेगा। अत: 22 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण करने वालों के विरुद्ध कोई कार्वाई नहीं की जाएगी, किन्तु जिन कर्मियों के विरूद्ध पुलिस ने कार्वाई की है, उन पर कार्वाई जारी रहेगी।