मुंबई- एक स्थानीय सत्र अदालत ने आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को अंगडय़िों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित जबरन वसूली के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एम. सदरानी ने पुलिस उपायुक्त त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी त्रिपाठी ने अपने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से अदालत में उस समय याचिका दायर की थी जब उन्हें मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। यह दक्षिण मुंबई स्थित अंगडिय़ों द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। वकील निकम ने अदालत को बताया कि आईपीएस अधिकारी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दलील की कि त्रिपाठी के पास अंगडय़िों से पैसे वसूलने का कोई कारण नहीं है। अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस मामले में दक्षिण मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस थाने से जुड़े एक निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक और एक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है।