बेंगलुरु- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फुटपाथ से ट्रांसफॉर्मर हटाने में हुई देरी पर जवाब मांगने के लिए बेंगलुरु इलेक्ट्िरसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को सात अप्रैल को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। खराब ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट होने और आग लगने से उस आग की चपेट में आकर दो लोगों की मौत होने की पृष्ठभूमि में अदालत ने उक्त निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने बेसकॉम को ट्रांसफॉर्मर हटाने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने का दोषी ठहराने में शब्दों का लिहाज नहीं किया।मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति एस. आर. कृष्ण कुमार ने कहा, फुटपाथ से ट्रांसफॉर्मर हटाने में कुछ देरी के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। अदालत द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद ट्रांसफॉर्मरों को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मर हटाने में देरी से जनता को परेशानी हो रही है और इन्हें फुटपाथ पर रखा गया है जिससे लोगों को ना सिर्फ परेशानी हो रही है, बल्कि खतरा भी पैदा हो रहा है। प्रतिवादी 3 के एमडी को अदालत के समक्ष पेश कर ट्रांसफॉर्मर जगह से नहीं हटाने का कारण बतानेखराब ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट होने और आग लगने से उस आग की चपेट में आकर दो लोगों की मौत होने की पृष्ठभूमि में अदालत ने उक्त निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने बेसकॉम को ट्रांसफॉर्मर हटाने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने का दोषी ठहराने में शब्दों का लिहाज नहीं किया।मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति एस. आर. कृष्ण कुमार ने कहा, फुटपाथ से ट्रांसफॉर्मर हटाने में कुछ देरी के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। अदालत द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद ट्रांसफॉर्मरों को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मर हटाने में देरी से जनता को परेशानी हो रही है और इन्हें फुटपाथ पर रखा गया है जिससे लोगों को ना सिर्फ परेशानी हो रही है, बल्कि खतरा भी पैदा हो रहा है। प्रतिवादी 3 के एमडी को अदालत के समक्ष पेश कर ट्रांसफॉर्मर जगह से नहीं हटाने का कारण बताने दें।