नई दिल्ली -दक्षिणी निगम अपनी मीट पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। यह बात नेता सदन इंद्रजीत सहरावत ने कही। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा वर्ष 2021 में मीट पॉलिसी को पास किया गया था और इसके नियम और शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीट पॉलिसी के अंतर्गत मीट की दुकान व धार्मिक स्थल की बीच की दूरी कम से कम 150 मीटर है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। नेता सदन इंद्रजीत सहरावत ने कहा कि मीट पॉलिसी के अंतर्गत मीट विक्रेताओं को लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उन्होंनें बताया कि वर्तमान मीट पॉलिसी के तहत ही निगम अधिकार क्षेत्र में आने वाली मीट दुकानों का संचालन किया जा रहा हैं। उन्होंनें कहा कि वर्ष 2021 में मीट पॉलिसी बनाते समय सभी मापदंों, मानकों व नियमों विनियमों को ध्यान में रखते हुए नियम व शर्तें निर्धारित की गई।