बंबई – उच्च न्यायालय ने 2013 में हुई नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले की जांच निष्कर्ष रिपोर्ट पर फैसला करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को चार सप्ताह का और समय दिया। सीबीआई ने 30 जनवरी को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मामले में उसकी जांच पूरी हो गई है और जांच अधिकारी ने क्लोजर रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए जांच एजेंसी के मुख्यालय भेजा है। सीबीआई की ओर से पेश वकील संदेश पाटिल ने न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति पी.डी. नाइक की खंडपीठ को सूचित किया कि निष्कर्ष रिपोर्ट के अनुमोदन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इस पर पीठ ने जांच निष्कर्ष रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए सीबीआई को चार सप्ताह का समय दिया। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर (67) की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों आरोपी कथित तौर पर कट्टरपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े थे। उच्च न्यायालय दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अदालत से जांच की प्रगति की निगरानी जारी रखने का अनुरोध किया गया था।