पटना – लैंड फॉर जब मामले में अदालत ने लालू के करीबी अमित कात्याल को नियमित जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कात्याल के बारे में कहा कि आरोपी लगातार जांच में सहयोग कर रहा है. उसने पूछताछ के लिए जारी हुए किसी भी समन से बचने की कोशिश नहीं की. मामले को देखकर समझ आता है कि आरोपी के भागने की आशंका नहीं है. वह 10 नवबंर 2023 से हिरासत में हैं. चूंकि ट्रायल पूरा होने में समय लग सकता है. ऐसे में आरोपियों को जेल में रखने से मामला हल नहीं होगा. कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि मामले में तेज प्रताप यादव की संलिप्तता को लेकर इनकार नहीं कर सकते. क्योंकि तेज प्रताप यादव एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. अदालत ने तेजप्रताप यादव को भी तलब किया है. अदालत ने उन्हें भी पेश होने का आदेश दिया है. बता दे, ईडी ने छह अगस्त को मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुसीबत एक बार फिर बढ़ने वाली है. क्योंकि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित अन्य लोगों को समन जारी कर दिया है.