बरेली – जिले की एक अदालत ने हमारी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी वाले बयान से जुड़े मामले में भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम की अग्रिम जमानत याचिका  खारिज कर दी।जिला शासकीय अधिवक्ता एसके पाठक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधायक ने अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी को राजनीतिक साजिश बताते हुए जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। पाठक ने बताया कि जिला न्यायाधीश ने यह मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम को भेज दिया था और अदालत ने आज विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।उल्लेखनीय है कि गत एक अप्रैल को समाजवादी पार्टी से जीते हुए विधायकों के लिए आकाशपुरम में सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पहले हमारे कम विधायक थे तो सदन में मुख्यमंत्री योगी ने बहुत उल्टा-सीधा कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी बाकी और अशोभनीय शब्द प्रयोग किए लेकिन अब विपक्ष में हम लोगों की अच्छी संख्या है। परेशान होने और निराश होने की जरूरत नहीं है, वो दिन चले गए जब उनकी  तानाशाही चलती थी, अब एक मजबूत विपक्ष सदन में मौजूद है। हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी।इस पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार को शिकायती पत्र देकर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्वाई की मांग की थी।संगठन के जिला प्रभारी अनुज वर्मा की तहरीर पर चार अप्रैल को थाना बारादरी पुलिस ने विधायक शहजिल और सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना तथा अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।गौरतलब है कि बरेली विकास प्राधिकरण ने विधायक द्वारा बयान दिए जाने के बाद दिल्ली राजमार्ग पर स्थित स्वीकृत मानचित्र के बिना बने उनके पेट्रोल पंप को गिरा दिया था और साथ ही प्रशासन ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था।