नई दिल्ली- नई दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका परिषद ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने और सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से हतोत्साहित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार इस संबंध में पालिका परिषद द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संस्थान,समुदाय और व्यक्ति एक साथ आने का आह्वान किया गया है जिससे कि एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन और इसके अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए स्थायी विकल्प तलाशा जा सकें। एनडीएमसी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभी से 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग, पुनर्नवीनीकरण की बिक्री, उपयोग, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन विस्तारित, पॉलीस्टाइनिन सहित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण,बिक्री और उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। एनडीएमसी के अध्यक्ष ने नई दिल्ली क्षेत्र के आगंतुकों, ग्राहकों और निवासियों से दैनिक जीवन कि गतिविधियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की है, ताकि नागरिक निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।