-दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक जारी रहेगी ऑड-ईवन योजना
-केवल निजी गाड़ियों पर ही लागू होगी ऑड-ईवन योजना

परफैक्ट न्यूज ब्यूरो/ नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-इवेन योजना लागू रहेगी। नियम तोड़ने वालों के लिए इस बार कुछ राहत दी गई है। इस बार यदि किसी ने नियम तोड़ा तो उसे 4 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा। जुर्माने में 5 गुना कमी की गई है। पिछली बार नियम तोड़ने पर 20 हजार रूपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड-ईवन के बारे में में बताया कि यह केवल निजी वाहनों पर लागू होगा। दिल्ली और बाहर से आने वाले वाहनों पर यह समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाहर के राज्यों में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने ऑड-इवन लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत इवन तारीख पर इवन नंबर की गाड़ियां और ऑड तारीख पर ऑड नंबर की गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर उतर सकेंगी।
दिल्ली के सीएम व मंत्री करेंगे पालनः
योजना हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सोमवार से शनिवार को लागू की जाएगी। रविवार को सभी वाहनों को सड़कों पर आने की छूट होगी। खास बात है कि योजना के तहत केंद्र सरकार के मंत्रियों को तो छूट दी गई है लेकिन कई अहम पद इसके दायरे में नहीं हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी मंत्री शामिल हैं।
बाहर के सीएम को ही मिलेगी छूटः
बता दें कि दिल्ली में ऑड-ईवन योजना के दौरान दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले मुख्यमंत्रियों को ही छूट दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले राज्यों के मंत्रियों को इस योजना के तहत छूट नहीं दी गई है। स्कूल की बसों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
जानें किसे मिली छूटः
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, दिल्ली के उप राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा व राज्यसभा के नेता विपक्ष, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, यूपीएससी के चेयरपर्सन, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, एसपीजी सुरक्षा वाले वाहन, लोकायुक्त, एन्फोर्समेंट वाहन, आपातकालीन सेवा वाहन, पायलट व एस्काॅर्ट, एंबेसी के सीडी नंबर वाले वाहन, पायलट व एस्काॅर्ट वाले वाहन, एंबेसी के सीडी नंबर के वाहन, राज्य चुनाव आयोग दिल्ली और चंडीगढ़, चुनाव पर्यवेक्षक, चुनाव में लगे वाहन, केवल महिलाएं या 12 साल तक के बच्चों के साथ, स्कूल ड्रेस में बच्चों वाले वाहन, चुनाव आयुक्त, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, रक्षा मंत्रालय की गाड़ियां, मेडिकल वाहन, केवल महिलाओं वाले वाहन, दिव्यांगों के वाहन, स्कूली बच्चों की गाड़ियां और दो-पहिया वाहन।