नई दिल्ली –किसान खेत में खड़ी अपनी फसल को कैसे सुरक्षित कर सकता है इस दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है. सब किसान इस योजना से अपनी खरीफ की फसलों को होने वाली वित्तीय क्षति से सुरक्षा करवा सकें, उसके लिए भारत में जगह–जगह उन्हें जागरूक किया जा रहा है। किसानो के बीच फसल बीमा में पंजीकरण करवाने का उत्साह शुरुआती 10 दिनों में देखने को मिला है। जुलाई महीने में खरीफ फसलों के लिए शुरू हुए बीमा पंजीकरण के लिए अब तक 16 लाख से ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा लिया है.फसल बीमा में पंजीकरण करवाने के लिए किसान अपने नजदीकी बने कॉमन सर्विस सेंटर (जन सेवा केंद्र) से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन करवा सकते हैं इन केंद्रों पर ज्यादातर गैर ऋणी किसान (जिन्होंने बैंको से किसी तरह का कोई लोन नहीं लिया है) अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए कई राज्यों में 01 से 07 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया गया. इस एक सप्ताह में किसानों को न केवल इस योजना के प्रति जागरूक किया गया बल्कि उन्हें इसके फायदे गिनाते हुए अपनी फसल का बीमा कराने के लिए भी प्रेरित किया गया ताकि किसान किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर बेफिक्र होकर सो सकें. कुछ अन्य राज्यों में भी जल्द ही फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।बीमा कंपनियां किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा एव संचार गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं. ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में अपना नामांकन कराएं और अपनी फसल को सुरक्षित करें. विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के पीछे बीमा कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि देशभर के ज्यादा से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा के महत्व को समझें साथ ही फसल का बीमा जरुर कराएं ताकि किसान अपनी फसल को किसी भी तरह के जोखिमों से बचा सके।जन सेवा केंद्र के अलावा किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप पर अपनी फसल का बीमा आसानी से बीमा माध्यमिकों के द्वारा करवा सकते हैं। PMFBY AIDE ऐप से भारत सरकार का उद्देश्य है की देश के हर किसान तक फसल बीमा आसानी से पहुंच सके ताकि वो घर बैठे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करा सकें। इसके साथ ही किसान www.pmfby.gov.in वेबसाईट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है । खरीफ की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि सामान्यतः 31 जुलाई है। किसानो को ध्यान रहे की इस योजना के अंतर्गत होने वाले फसलों के नुक्सान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देनी होती है। सूचना में बीमित किसान का नाम, प्रभावित सर्वेक्षण संख्या–वार बीमित फसल और प्रभावित रकबा, एनसीआईपी पर किसान का आवेदन नंबर, उसका मोबाइल नंबर आदि का विवरण शामिल होना चाहिए जिससे किसान की पहचान और सत्यापन हो सके। इसके अलावा किसान को अपने केसीसी खाता संख्या (ऋणी किसान के मामले में) या बचत बैंक खाता (फसल बीमा के लिए आवेदन करते समय घोषित गैर–ऋणी किसान के मामले में) की जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी।इस उद्देश्य के लिए सूचना का पहला तरीका “फसल बीमा ऐप” और संबंधित बीमा कंपनी का केंद्रीकृत टोल–फ्री नंबर होना चाहिए। सूचना संबंधित बैंक शाखा, स्थानीय कृषि विभाग सरकार/जिला अधिकारियों या टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।