-गोयल के पुत्र सुमित, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता व बलवीर को 6 माह की कैद
-सीएमएम समर विशाल की कोर्ट ने सभी पर लगाया 1-1 हजार का जुर्माना
-6.2.2015 को भाजपा नेता के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में सजा
परफैक्ट न्यूज ब्यूरो/टीम एटूजेड/नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को अदालत ने छह माह की जेल की सजा सुनाई है। उनके साथ अन्य चार लोगों को भी छह माह की सजा के साथ एक-एक हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उनके खिलाफ विवेक विहार के एक बिल्डर और भाजपा कार्यकर्ता के घर में जबरन घुसकर मारपीट करने का मामला पुलिस में दर्ज कराया गया था। आरोप है कि दोषियों ने 6 फरवरी 2015 को इस भाजपा नेता के घर में जबरन घुसकर मारपीट की थी।
राउज एवेन्यू स्थित अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने इस मामले में रामनिवास गोयल, उनके पुत्र सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को 6-6 माह की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुमित गोयल को अलग से मारपीट की धारा में भी एक माह कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जेल में यह दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
एसीएमएम की अदालत से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील करने के लिए अदालत ने 10-10 हजार रूपये के मुचलमे पर दोषियों को एक महीने की जमानत दे दी है। कोर्ट ने 11 अक्टूबर को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। गोयल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील मोहम्मद इरशाद ने अपने मवक्किलों को बेकसूर बताया था।
आरोप है कि शाहदरा से आम आदमी पार्टी की मौजूदा विधायक व उनके समर्थकों ने विवेक विहार में रहने वाले बिल्डर मनीष घई के घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। स्थानीय पुलिस ने मनीष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। दोषियों ने उस समय आरोप लगाया था कि कि चुनाव के दौरान घई के घर में चुनाव के दौरान बांटने के लिए शराब, कंबल और दूसरा सामान रखा था।
मनीष ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि दोषियों ने उनके घर में अलमारी, ड्रायर, रसाई का सामान, खिड़कियां व शीशे तोड़ दिए थे। घर में रह रहे मजदूरों के साथ हाथापाई की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2017 में 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि मनीष घई को मजदूरों ने फोन कर बताया था कि कुछ लोग जबरन उनके घर में घुस कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अदालत ने इस मामले के दो आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है।