देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब बसों और मेट्रो में 50 फीसदी लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम शिक्षण केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया है। शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं होगी। गैर-जरूरी सामान की दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी। एलो अलर्ट के तहत रात्रि कफ्र्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों व सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि एलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। दिल्ली में पिछले दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है। केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मास्क पहने बिना बाजार और मॉल जा रहे हैं और उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन चिकित्सीय ऑक्सीजन के इस्तेमाल में वृद्धि नहीं हुई है तथा अस्पतालों में बेड या आईसीयू बिस्तरों की मांग नहीं बढ़ी है जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का घर पर ही उपचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि एलो अलर्ट के तहत पाबंदियों की सूची बाद में सार्वजनिक की जाएगी।
क्या जारी रहेगा, क्या नहीं
नाइट कफ्र्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
वीकेंड कफ्र्यू नहीं रहेगा।
ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बस में 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति।
बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरटेनमेंट पार्क बंद होंगे।
सार्वजनिक परिवहन में खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।
दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे।
ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति।
स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा।
पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।
शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद होंगे।
निजी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी।