नई दिल्ली- दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और इस नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है।निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क न पहनने की स्थिति में हालांकि जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह आदेश आया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने पिछले अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब कोविउ के मामले काफी नियंत्रण में थे।