कोच्चि-केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ साक्ष्यों से कथित छेड़छाड़ मामले की निचली अदालत में जारी सुनवाई पर एक महीने के लिए रोक लगा दी। यह मामला 1990 में मादक पदार्थ जब्त होने से संबंधित है। न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने राजू की उस याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि निचली अदालत में उनके खिलाफ जारी सुनवाई कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मंत्री के उस दावे से सहमत जताई कि उनके खिलाफ शुरू की गई अभियोजन की कार्यवाही गैर-कानूनी है क्योंकि इसे अदालत नहीं बल्कि पुलिस द्वारा किया गया है। उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष पेश दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया मंत्री के दावों से सहमति जताई। उल्लेखनीय है कि यह मामला 1990 में जब्त हुए मादक पदार्थ से जुड़ा है, जिसमें राजू आरोपी के वकील थे। मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।