शिलांग- मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव डी. पी. वहलंग को निर्देश दिया है कि राज्य में अवैध कोक संयंत्रों के संचालन में शामिल सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वहलंग को पहाड़ी राज्य में कोयले के अवैध खनन को बढ़ावा देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्वाई रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने आदेश में कहा, मुख्य सचिव तीन फरवरी, 2023 को अदालत की पहली बैठक में दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्वाई के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिसमें निलंबन के आदेश, विभागीय कार्यवाही को शुरू करना, अवैध कोक संयंत्रों के खुले संचालन के लिए संपत्तियों की जब्ती और इस तरह की प्रमुख बातें शामिल होगीं। पीठ ने निर्देश दिया, मुख्य सचिव अदालत में रिपोर्ट ले जाएंगे और कोयले के किसी भी अवैध खनन या राज्य में किसी भी कोक संयंत्र के अवैध संचालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद शेष मामले पर विचार किया जाएगा। वेस्ट खासी हिल्स के उपायुक्त ने 27 जनवरी को दायर एक हलफनामें में सूचित किया था कि 57 कोक संयंत्रों में से प्रत्एक पर बंद करने का नोटिस चिपका दिया गया है और शालांग पुलिस थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।