नई दिल्ली। 31 जनवरी 2022 तक संपत्तिकर भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज व जुर्माने पर छूट दी जाएगी। संपत्तिकर दाताओं की सुविधा के लिए आम माफी योजना 2021-22 में संशोधन किया गया है। अब से 28 फरवरी 2022 तक संपत्तिकर जमा करने पर 90 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत जुर्माने की राशि माफ की जाएगी,31 मार्च 2022 तक संपत्तिकर भुगतान पर 80 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत जुर्माने की राशि माफ होगी। यह जानकारी दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण पाबंदियों और वीकेंड़ लॉकडाउन के चलते नागरिक इस सुविधा के कारण आम माफी योजना के लाभ नही उठा पा रहे थे,इसलिए इसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया है। इस आम माफी योजना से उन कर दाताओं को भी राहत मिलेगी जो वित्तीय व अन्य कठिनाईयों के कारण कर का भुगतान समय पर नही कर सके। इस योजना से एक तरफ तो करदाताओं को भारी राहत मिलेगी और हमे उम्मीद है करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी।