पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने छत पर निर्माण करने के इच्छुक लोगों को एक नई पॉलिसी बनाकर बड़ी राहत दी है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बुधवार को निगम मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस नई नीति की घोषणा की। महापौर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की नई नीति के तहत छत के मालिकाना हक वाला व्यक्ति नक्शा पास कराकर छत पर नियमानुसार 15 मीटर की ऊंचाई तक निर्माण कर सकता है। इसके लिए उसे निचली मंजिल के स्वामी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि निचली मंजिल वाले भवन स्वामी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि नई नीति में छत पर निर्माण के संबंध में कई शर्तें तय की गई है जिनका अनुपालन करना होगा। स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने कहा कि छत पर निर्माण के लिए छत स्वामी को मान्य संस्थानों से ढांचा सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। व्यक्ति आईआईटी दिल्ली,आईआईटी,रूडक़ी,जामिया मिलाया इस्लामिया, राइट्सए आदि संस्थानों से बिल्डिंग का ढांचा सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। नेता सदन सत्यपाल सिंह ने कहा कि छत पर निर्माण की मंजूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा मूल दस्तावेज, भवन उप नियम और दिल्ली मास्टर प्लान के नियमों के मुताबिक प्रदान की जाएगी।