ठाणे- महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुकदमे की सुनवाई 10 फरवरी से दैनिक आधार पर शुरू करने का फैसला किया। अदालत को पांच फरवरी से इस मामले में सुनवाई शुरू करनी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता राजेश कुंते के वकील प्रबोध जयवंत ने इसे टालने का अनुरोध किया, क्योंकि उनका मुवक्किल किसी निजी काम के कारण शहर से बाहर है। भिवंडी के दीवानी न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे वी पालीवाल ने अपने आदेश में मामले की सुनवाई शुरू करने की तारीख 10 फरवरी तय की। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। हालांकि, वकील ने कहा कि अदालत मामले में सुनवाई शुरू कर सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई टाल दी।