जयपुर-केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को एक मामले में चार साल के सश्रम कारावास और 26 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला कंपनी को 27.40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। सीबीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार,अनुसंधान के बाद एनआईसीएल की जयपुर शाखा में तैनात आरोपी सहदेव कुमार बुटोलिया के खिलाफ अलग-अलग 13 आरोपपत्र दाखिल किए गए। बयान के अनुसार, सीबीआई ने 24 जून, 2015 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था कि एनआईसीएल, जयपुर शाखा ने एसबीबीजे अब एसबीआई, मोमासर से उनके ग्राहकों को बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए तीन चेक प्राप्त किए थे लेकिन चेक का उपयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया गया। एनआईसीएल के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी बुटोलिया ने एनआईसीएल में चेक जमा किए लेकिन एसबीबीजे, मोमासर ग्राहकों के नाम पर पॉलिसी जारी करने के स्थान पर, उन्होंने अन्य व्यक्तियों के लिए बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए राशि का उपयोग किया, जिनका ग्राहकों से कोई संबंध नहीं था। बयान के अनुसार, अदालत ने कथित तौर पर रुपए के नुकसान होना पाया। एनआईसीएल को 3,75,571 रुपए का नुकसान हुआ। मामले की जांच के दौरान और भी कई मामले सामने आए जिसमें कुल मिलाकर एनआईसीएल को 27.40 लाख रुपए का नुकसान हुआ।