मुंबई- पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर यहां 10 फरवरी को सुरक्षा कारणों से ड्रोन, पैराग्लाइडर, सभी तरह के गुब्बारे और रिमोट संचालित अत्यधिक हल्के विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त अभियान ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इस सिलसिले में तीन फरवरी को एक आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को मुंबई-सोलापुर और मुंबई-शिरडी मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत करने वाले हैं। शहर की पुलिस के आदेश मुताबिक, हवाई अड्डा, कोलाबा, माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग, एमआईडीसी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और अंधेरी पुलिस थाना क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, सभी तरह के गुब्बारे, रिमोट संचालित अत्यधिक हल्के विमान उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया, यह भी आशंका जताई गई है कि 10 फरवरी को मुंबई हवाई अड्डा, आईएनएस शिकरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अंधेरी स्थित मरोल में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आतंकवादीाअसामाजिक तत्व ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट संचालित अत्यधिक हल्के विमान के जरिए हमले कर सकते हैं। साथ ही, शांति भंग किए जाने का अंदेशा है। इसमें कहा गया, मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा किए जाने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की भी आशंका है।