दक्षिणी निगम नागरिकों को राहत देते हुए संपत्ति करदाताओं को ब्याज व जुर्माने में दी जा रही को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इस योजना में वे सभी संपत्तियां शामिल होंगी जिनका 1 अप्रैल 2004 से पहले और उसके बाद का संपत्ति कर नहीं जमा कराया है। साथ ही 1 अप्रैल 2004 के बाद नियमित तौर पर कर नहीं भरा गया है या संपत्ति कर गलत जमा कराया गया है। यह जानकारी दक्षिणी दिल्ली के महापौर मुकेश सुर्यान ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना उन संपत्तियों पर भी लागू होगी जिनका कर निर्धारण वर्ष 2004 और उसके बाद से लंबित है। वह संपत्तियां जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित है तथा सर्विस चार्ज देने वाली संपत्तियों को भी इस आम माफी योजना का लाभ मिलेगा।  उन्होंनें बताया कि 15 जनवरी 2022 तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज व जुर्माने की राशि माफ  की जाएगी। 28 फरवरी 2022 तक संपत्ति कर जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत जुर्माने की राशि माफ  की जाएगी तथा 31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर भुगतान पर 50 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत जुर्माने की राशि माफ  की जाएगी। उन्होंनें बताया कि इस आम माफी योजना से बड़ी संख्या में उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अपनी वित्तीय या अन्य कठिनाइयों के कारण पहले कर का भुगतान समय पर नहीं कर सके। यह योजना सभी करदाताओं के लिए है और उन करदाताओं के लिए भी है जो ब्याज व जुर्माने की भारी राशि की वजह से कर नहीें दे पा रहे है, वे भी इस योजना का लाभ उठा कर मुख्य धारा में शामिल हो रूकेंगें। इस योजना से एक तरफ  करदाताओं को भारी राहत मिलेगी वही निगम को उम्मीद है कि करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी।