नई दिल्ली- दिल्ली में गैर आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के खुलने में ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन होने के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को नाराजगी जताते हुए सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाली सभी दुकानों को संख्याबद्ध करने को कहा है। डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के बाद किसी नगर निकाय क्षेत्र में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार के खुलने को सुनिश्चित किया जाए।
बता दें कि प्राधिकरण ने 28 दिसंबर को अपने आदेश में निर्देश दिया था कि गैर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबद्ध दुकानें व प्रतिष्ठान, मॉल और साप्ताहिक बाजारों को उनकी संख्या के आधार पर ऑड-ईवन नियम के मुताबिक एक-एक दिन के अंतराल के बाद खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। डीडीएमए ने कहा कि यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों का उपयुक्त रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और यह देखा गया कि दुकानें समय-विषम नियम का अनुपालन किए बगैर खोली जा रही हैं। इसलिए, सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकारक्षेत्र में पडऩे वाली सभी दुकानों को 24 घंटों के अंदर संख्याबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।