उत्तर प्रदेश- अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होने के 27वें दिन आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो अधिनियम संत प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपपत्र दाखिल होने के 27वें दिन अपर सत्र न्यायाधीशा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम वरुण मोहित निगम की अदालत ने दोषी को उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए यह राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। सिंह ने बताया कि कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 30 अक्टूबर, 2022 को तहरीर देकर धर्मापुर बेझा गांव के 19 वर्षीय मुक्कू पर अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। मामले में आरोपी को एक नवंबर गिरफ्तार कर लिया गया था और आज से 27 दिन पहले पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि बहुत कम समय में न्याय मिलने से पीड़िता के परिजनों ने पुलिस व न्यायिक व्यवस्था का आभार जताया है।