नई दिल्ली- दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली 15 प्रतिशत की छूट की समय सीमा 30 जून 2022 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2022 तक कर दी है। दिल्ली नगर निगम चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। दिल्ली नगर निगम ने यह निर्णय नागरिकों की भलाई के लिए लिया है जो किसी भी कारणवश 30 जून तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए। निगम ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं तथा सभी संपत्ति कर कार्यालयों को भी इस आदेश से अवगत करा दिया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। दिल्ली नगर निगम नागरिकों से अपील करता है कि इस योजना का लाभ उठाएं और 15 जुलाई 2022 तक अपना संपत्ति कर जमा कराएं। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी आदेशानुसार संपत्ति कर विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ध्यान रखना है कि नागरिकों को संपत्ति कर जमा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा संपत्ति कर कार्यालयों में कोरोना संबंधी सभी नियमो जैसे कि सामाजिक दूरीए फेस मास्क, हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि का कड़ाई से पालन हो।